उत्तराखंड में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के लिए पहचान पत्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही मीट विक्रेताओं के लिए हलाल या झटका बताना जरूरी हो गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए।
हाल के दिनों में राज्य में खाद्य पदार्थों में थूकने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य कारोबारियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसके तहत सभी खाद्य पदार्थों विक्रेताओं के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें दुकान का लाइसेंस भी दिखाना होगा। होटल, रेस्टोरेंट और रेहड़ी-पटरी वालों के जरिए खाद्य पदार्थ बेचते समय धूम्रपान करने, थूकने, बाल छूने और शरीर के अंगों को खरोंचने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा मीट विक्रेताओं को हलाल या झटका बताने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मानकों का सख्ती से किया जाए पालन होटल, रेस्तरां, ढाबे, कैंटीन, खाद्य विक्रय एजेंसियां, फूड स्टॉल, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
थूकने पर 25 हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माना
आदेश में कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी स्थान पर ग्राहकों को खाना परोसते समय थूकने या गंदगी फैलाने पर 25 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सभी जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सघन चेकिंग अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर जारी हुआ आदेश
स्वास्थ्य सचिव एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में थूकने और गंदगी मिलाने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी।