देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने दीपावली के अवसर पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने पात्र कर्मचारियों को 7,000 रुपये तक तदर्थ बोनस देने का फैसला किया है।
इस फैसले से राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बोनस की गणना 30 दिनों के वेतन के आधार पर की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। कर्मचारियों को बोनस का भुगतान नकद किया जाएगा।
इसका लाभ समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के कर्मचारियों के साथ ही निर्धारित वेतनमान वाले अराजपत्रित समूह ‘ख’ के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
बोनस का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों का 31 मार्च 2026 को सेवा में होना अनिवार्य है। वहीं, उत्पादकता आधारित बोनस योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से दीपावली पर कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और त्योहार की खुशियां भी बढ़ेंगी।

